- "राजपत्र अधिसूचना संख्या 07/2024-सीमाशुल्क दिनांक 29.01.2024 (डाउनलोड,फ़ाइल साइज़:1.23 मेगाबाइट ) का संदर्भ दिया गया है जिसमें अधिसूचना संख्या 51/96-सीमाशुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996, सा. का. नि. संख्या 303 (अ), दिनांक 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित, 31.03.2024 से 30.09.2024 तक बढ़ाई जा रही है; सभी मौजूदा वैध मान्यता प्राप्त अवधि वाले उद्योगों की इन-हाउस आर एंड डी इकाइयों (आरडीआई) एवं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (एसआईआरओ) जिनका पंजीकरण प्रमाणपत्र 31.03.2024 को समाप्त हो रहा है के लिए पंजीकरण की वैधता को 30.09.2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। विस्तृत ऑर्डर के लिए यहां यहाँ क्लिक करें। (डाउनलोड,फ़ाइल साइज़:463 किलोबाइट) [21/02/2024] नया
- संस्थागत अनुसंथान एवं विकास इकाई / इकाईयों की मान्यता का 31.03.2024 से आगे नवीकरण - कॉल लेटर (डाउनलोड,फ़ाइल साइज़:273किलोबाइट) [23/11/2023]
परिचय
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग निगमित उद्योगों द्वारा स्थापित की गई संस्थागत आर एंड डी इकाईयों को मान्यता प्रदान करने एवं पंजीकरण करने के लिए स्कीम का प्रचालन करती है।
डीएसआईआर में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली संस्थागत इकाईयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कंपनी के व्यावसाय से संबंधित नवीन शोध एवं विकास गतिविधियां जैसे नई प्रौ़द्योगिकियों का विकास, डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, प्रोसेस/प्रोडक्ट/डिजाइन सुधार, विश्लेषण एवं परीक्षण के नई पद्धतियों का विकास, संसाधनों के प्रयोग में दक्षता को बढ़ाने के लिए अनुसंधान जैसे मुख्य उपकरण, सामग्री एवं उर्जा, प्रदूषण नियंत्रण, निकासी अशोधन एवं व्यर्थ उत्पादों की रिसाइकलिंग अथवा अनुसंधान के अन्य क्षेत्रों में रत हों। बाजार रिसर्च, कार्य एवं पद्धति अध्ययन, प्रचालन एवं प्रबंध अनुसंधान, प्रचालन के लिए परीक्षण एवं विश्लेषण, प्रोसेस नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल एवं दैनिक उत्पादन का रख रखाव, संयंत्र का रख रखाव जैसी गतिविधियां आर एंड डी गतिविधियों में विचार नही की जाएगी।
समूचे सरकारी तंत्र में औद्योगिकीय अनुसंधान एवं विकास के निर्धारण के लिए यह एक एकमात्र स्कीम है। भारत सरकार ने समय-समय पर उद्योगों के अनुसंधान ण्वं विकास के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा की है और बहुत से ऐसे प्रोत्साहन डीएसआईआर के माध्यम से कार्यान्वित किए गए हैं। डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थागत आर एंड डी इकाईयां इन प्रोत्साहनों के लिए (जहां भी लागू हों) न केवल पात्र हैं बल्कि अन्य सरकारी विभागों एवं एजेंसियों जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) डिपार्टमेंट आफ बायो टेक्नोलाजी (डीबीटी), डिपार्टमेंट आफ इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इनर्फोमेंस टेक्नोलाजी, (डीईआईटीपाई) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ), नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफटीआई), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी), जिनमें डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थागत आर एंड इकाईयां एक आवश्यकता है, से भी आर एंड डी के लिए फंड प्राप्त कर सकती है।
दिशानिर्देश:
संस्थागत आर एंड डी स्कीमों में आवेदन के लिए दिशानिर्देश .. (डाउनलोड,फ़ाइल साइज़: 471किलोबाइट)
मान्यता का नवीकरण:
संस्थागत अनुसंथान एवं विकास इकाई / इकाईयों की मान्यता का 31.03.2024 से आगे नवीकरण - कॉल लेटर (डाउनलोड,फ़ाइल साइज़:273किलोबाइट) [23/11/2023]
सूचना
अतिरिक्त सूचना के लिए संपर्क करें:
डॉ. पी के दत्ता | डॉ. राजेश कुमार | डॉ. सारिका मदन |
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वैज्ञानिक 'जी' एवं प्रमुख वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग कमरा सं. 524, 5 वीं मंजिल, नई बिल्डिंग टेक्नोलॉजी भवन, न्यू मैहरोली मार्ग नई दिल्ली – 110016 दूरभाष: (011) 26590658, 26590394 |
वैज्ञानिक 'ई' एवं सदस्य सचिव - आरडीआई (फ्रेश) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग कमरा सं. 530, 5 वीं मंजिल, नई बिल्डिंग टेक्नोलॉजी भवन, न्यू मैहरोली मार्ग नई दिल्ली – 110016 दूरभाष: (011) 26565329, 26590266 |
वैज्ञानिक 'ई' एवं सदस्य सचिव - आरडीआई (रिन्यूअल) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग कमरा सं. 520, 5 वीं मंजिल, नई बिल्डिंग टेक्नोलॉजी भवन, न्यू मैहरोली मार्ग नई दिल्ली – 110016 दूरभाष: (011) 26590534 |
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अंतिम अद्यतन: 21/02/2024