- "राजपत्र अधिसूचना संख्या 07/2024-सीमाशुल्क दिनांक 29.01.2024
(डाउनलोड,फ़ाइल साइज़:1.23 मेगाबाइट ) का संदर्भ दिया गया है जिसमें अधिसूचना संख्या 51/96-सीमाशुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996, सा. का. नि. संख्या 303 (अ), दिनांक 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित, 31.03.2024 से 30.09.2024 तक बढ़ाई जा रही है; सभी मौजूदा वैध मान्यता प्राप्त अवधि वाले उद्योगों की इन-हाउस आर एंड डी इकाइयों (आरडीआई) एवं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (एसआईआरओ) जिनका पंजीकरण प्रमाणपत्र 31.03.2024 को समाप्त हो रहा है के लिए पंजीकरण की वैधता को 30.09.2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। विस्तृत ऑर्डर के लिए यहां यहाँ क्लिक करें।
(डाउनलोड,फ़ाइल साइज़:463 किलोबाइट) [21/02/2024] नया
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