2005 सूचना का अधिकार अधिनियम


 

प्रोएक्टिव खुलासे

4 (i) धारा (ख) के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लिए अधिकार

4 (1) (ख) (vii) किसी भी व्यवस्था का ब्‍यौरा, जो परामर्श के लिए मौजूद है, या अभ्‍यावेदनों द्वारा, अपनी नीति तैयार करने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के लिए मौजूद है।

जनता द्वारा दिए गए अभ्‍यावेदनों अथवा परामर्श के लिए व्‍यवस्‍था के संबंध में डीएसआईआर वैबसाईट विभाग और जनता के बीच इंटरफेस का कार्य करता है।

'टिप्पणियाँ / प्रतिक्रिया' के लिए  ईमेल - vkv[at]nic[dot]in और एक लिंक के माध्यम से उपलब्ध तंत्र डीएसआईआर वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, डीएसआईआर विभिन्न सम्मेलनों / / कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों जहां जनता के सदस्य अपने विचार साझा और जानकारी दे सकते हैं का आयोजन करता है इस तरह की घटनाओं का विवरण आगामी आयोजन के तहत आने वाली घटनाओं.