व्यवसायसिक आर एंड डी कंपनियों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्त अधिनियम 2000 में आय कर अधिनियम 1961 के तहत धारा 80- 1 बी (8क) के अंतर्गत 10 वर्षों के लिए कर अवकाश दिया गया है जिसका मेन उद्देश्य वैज्ञानिक एवं ओद्योगिकीय अनुसंधान करना है। सचिव, डीएसआईआर राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2001 को जारी किए राजपत्रित अधिसूचना सं0 एस.ओ. 85 (ई) के तहत अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों द्वारा किए गए व्यय पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर लाभ देने के लिए एक निर्धारित प्राधिकारी हैं। यह अधिसूचना 31 मार्च, 2007 तक वैध थी और यह योजना सरकार द्वारा विस्तारित नही की गई थी।
व्यवसायसिक आर एंड डी कंपनियों को प्रारम्भ में 3 वर्षों का अनुमोदन दिया जाता है जिसे उनकी निष्पादन के आधार पर 10 वर्षों के लिए विस्तार किया जाता है। कंपनियों को कर की छूट दी जाती है जिसे वर्ष 2000 मार्च के 31वें दिन के बाद लेकिन अप्रैल, 2007 के पहले दिन से पहले किसी भी समय निर्धारित प्राधिकारी के अनुमोदन से दिया जाता है।
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डॉ. पी के दत्त वैज्ञानिक 'जी' एवं प्रमुख वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग कमरा सं. 524, 5 वीं मंजिल, नई बिल्डिंग टेक्नोलॉजी भवन, न्यू मैहरोली मार्ग नई दिल्ली – 110016 दूरभाष: (011) 26590658, 26590394 |
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आखरी अपडेट: 10/07/2024