औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास संवर्धन कार्यक्रम (आईआरडीपीपी)
राजकोषीय प्रोत्साहन
संस्थानों के प्रकार | प्रोत्साहन | सूचना / अधिनियमों / आदेश | स्वीकृति एवं आवेदन पत्र |
घर में अनुसंधान एवं विकास केंद्र होने इंडस्ट्रीज |
i. घर में अनुसंधान एवं विकास केंद्र होने इंडस्ट्रीज ii. पूंजीगत व्यय के बंद लिखें औषधि संदर्भ मानकों के शुल्क मुक्त आयात आर एंड डी के लिए ड्यूटी विश्लेषणात्मक और विशेषता उपकरण 28 की सूची मुक्त आयात विश्लेषणात्मक और विशेषता उपकरण सूची 28 के उत्पादन के लिए ड्यूटी मुक्त आयात. |
35 (1) आयकर अधिनियम की धारा (i) 35 (1) आयकर अधिनियम की धारा (iv) अधिसूचना संख्या 1 को मार्च 2003 (धारावाहिक कोई आइटम 138) 26/2003-Customs अधिसूचना सं. दिनांक 1 मार्च, 2003 {धारावाहिक कोई आइटम 26/2003-Customs. 248 (1)} अधिसूचना सं. दिनांक 1 मार्च, 2003 {धारावाहिक कोई आइटम 26/2003-Customs. 248 (2)} |
कोई अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है. मामले का आकलन अधिकारी के साथ विवाद के मामले में सीबीडीटी के माध्यम से लिख प्राधिकारी (DGIT (ई) सचिव डीएसआईआर के साथ सहमति में कलकत्ता), संदर्भित किया जाता है. घर में अनुसंधान एवं विकास केंद्रों डीएसआईआर द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए. प्रपत्र के लिए क्लिक करें (मान्यता, मान्यता का नवीकरण) घर में अनुसंधान एवं विकास केंद्रों डीएसआईआर द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए. प्रपत्र के लिए क्लिक करें (मान्यता, मान्यता, वार्षिक वापसी का नवीकरण) घर में अनुसंधान एवं विकास केंद्रों डीएसआईआर द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए. प्रपत्र के लिए क्लिक करें (मान्यता, मान्यता, वार्षिक वापसी का नवीकरण) |
उद्योग / निजी प्रायोजित अनुसंधान कार्यक्रम | 125% की भारित कर कटौती | आयकर अधिनियम की धारा 35 (2AA). | संबंधित राष्ट्रीय प्रयोगशाला या या प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इंडियन इंस्टीट्यूट के प्रमुख. |
व्यवसाय / निर्माण / निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्पादन में लगी कंपनियों - - जैव प्रौद्योगिकी ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंप्यूटर्स दूरसंचार उपकरण रसायन विमान है और हेलीकाप्टरों ऑटोमोबाइल अवयव सहित ऑटोमोबाइल |
150% की भारित कर कटौती | आयकर अधिनियम की धारा 35 (2AB)) | दिशानिर्देश एवं प्रपत्र के लिए क्लिक करें |
वाणिज्यिक और अनुसंधान और विकास कंपनियों | दस साल पहले 1 अप्रैल 2004 डीएसआईआर द्वारा अनुमोदित कंपनियों के लिए कर अवकाश.1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 तक विस्तारित | आयकर अधिनियम की धारा 80 - आईबी (8A) | दिशा निर्देशों और आवेदन प्रपत्रों के लिए क्लिक करें |
स्वदेशी तकनीक पर आधारित संयंत्र और मशीनरी पर निवेश | त्वरित मूल्यह्रास भत्ता @ 40% | आयकर नियमों के नियम 5 (2). | दिशा निर्देशों और रूपों के लिए क्लिक करें |
लोक वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संस्थानों |
उपकरण और उपभोग्य सामग्रियों के शुल्क मुक्त आयात करते हैं. उपकरण और उपभोग्य सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क में छूट. |
प्रपत्र के लिए क्लिक करें (पंजीकरण,पंजीकरण के नवीकरण)प्रपत्र के लिए क्लिक करें. |
|
वैज्ञानिक अनुसंधान या विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थानों उपक्रम की वस्तु के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान संघों. विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थानों के बाहर सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान करने. |
125% का दान करने के लिए आयकर छूट. 125% का आयकर दान करने के लिए छूट |
विहित प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार है. विहित प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार है. |
|
डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त SIROs |
उपकरण और उपभोग्य सामग्रियों के शुल्क मुक्त आयात करते हैं. उपकरण और उपभोग्य सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क में छूट. |
सीमा शुल्क अधिसूचना - No.51/96 जुलाई 1996 23 दिनांकित. अधिसूचना सं 10/97- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 1 मार्च 1997 |
प्रपत्र के लिए क्लिक करें. प्रपत्र के लिए क्लिक करें. |
कोई भी पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय कंपनी | डिजाइन और विकसित की है और बाहर के किसी भी दो देशों में पेटेंट माल पर 3 साल के लिए उत्पाद शुल्क छूट: भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ के किसी भी एक देश | अधिसूचना सं 15 / 96-CE दिनांक 23 जुलाई, 1996, ख़बरदार अधिसूचना 13/99- सं CE, दिनांक 28 फरवरी, 1999 में संशोधन. | - |
कोई भी भारतीय कंपनी |
डीपीसीओ के मूल्य नियंत्रण से छूट आर एंड डी पर राजस्व व्यय तीन साल के भीतर बाहर रखी तुरंत कारोबार के प्रारंभ से ठीक पहले |
प्रपत्र के लिए क्लिक करें. विहित प्राधिकारी सचिव डीएसआईआर के साथ सहमति में DGIT कलकत्ता (ई) |
|
भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं. | आयात पर कस्टम ड्यूटी से छूट.. | अधिसूचना संख्या 23 दिनांक जुलाई 1996 50/96-Customs | - |
अंतिम अद्यतन : 25/11/2004