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आयोग को आरटीआई अधिनियम की धारा 1 9 (3) के तहत दायर की गई अपील का फैसला करने का अधिकार है और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) या प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के स्तर पर अनुरोधित जानकारी प्रदान करने के आदेश के आदेश नहीं दिए गए हैं। धारा 19 नीचे दिया गया है: